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झारखंड: पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

कोर्ट फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 18 अक्टूबर ( हि.स.)। पुलिस बल पर जानलेवा हमला करने के आरोपित प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के सक्रिय सदस्य छोटन तुरी को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार किया है। अपर न्यायायुक्त की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दी।

आरोपित बुढ़मू थाना से जुड़े एक मामले में 26 जून से जेल में है। उसने जमानत की गुहार लगाते हुए 14 अक्टूबर को याचिका दाखिल की थी। उस पर खलारी के तत्कालीन डीएसपी अनिमेष नैथानी के नेतृत्व में 29 जनवरी, 2023 को बनी छापेमारी टीम पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। डीएसपी ने ही बुढ़मू थाना में जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट एवं नक्सली एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोपित के खिलाफ आईओ ने जांच पूरी करते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपित के खिलाफ राज्य के अन्य थानों में भी प्राथमिकी दर्ज है।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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