Uttar Pradesh

सीसामऊ उपचुनाव में विज्ञापन जारी करने से पूर्व एमसीएमसी से लेना होगा अनुमति

सीसामऊ विधानसभा की प्रतीकात्मक फोटो

कानपुर, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सीसामऊ विधानसभा में हो रहे उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग नियमों का पालन कराने में जुटा हुआ है। शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया भी शुरु हो गई और अब कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दलों को विज्ञापन जारी करने से पूर्व मीडिया सर्टीफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

सीसामऊ विधानसभा उप निर्वाचन के नोडल अधिकारी व एमसीएमसी अध्यक्ष एवं अपर जिलाधिकारी (भू0आ0) रिंकी जायसवाल ने शुक्रवार को बताया कि उप निर्वाचन की घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद मीडिया सर्टीफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। नोडल अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में मीडिया सर्टीफिकेशन एवं मानीटरिंग कमेटी का गठन कर दिया गया है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या अन्य प्रतिनिधि के द्वारा टेलीविजन चैनल, रेडियो चैनल, सिनेमा हाल, इन्टरनेट आधारित मीडिया, सोशल मीडिया, केबल नेटवर्क सहित वेबसाइट प्रकाशन आदि में विज्ञापन प्रसारित करने के पूर्व एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य हैं।

एमसीएमसी कलेक्ट्रेट स्थित न्यू ए0सी0एम0 बिल्डिंग आपदा कक्ष में बनाया गया है। जहां पर प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रिानिक मीडिया, सोशल मीडिया, एफ0एम0 रेडियो व स्थानीय केबल पर चलने वाले विज्ञपनों आदि पर समिति के सदस्यों के द्वारा नजर रखी जा रही हैं। प्रिन्ट मीडिया व समाचार पत्रों में पेड न्यूज, विज्ञापन आदि पर भी समिति के सदस्यों द्वारा प्रत्येक दिन निगरानी की जा रही हैं। समस्त इलेक्ट्रानिक विज्ञापन पूर्व प्रमाणीकरण की सीमा में आएंगे, इसमें वेबसाइट एवं सोशल मीडिया वेबसाइट शामिल होंगे। फ्लेक्स, होर्डिग्स वॉलपेपर, पेंपलेट इस परिधि में नहीं आते है, परन्तु इन पर एम0सी0सी0 आर0पी0एक्ट 1951 की धारा 127-A तथा व्यय सम्बन्धी प्रावधान लागू होंगे।

प्रिंट मीडिया में मतदान के दिन तथा उससे एक दिन पूर्व राजनीतिक दल, अभ्यर्थी, संगठन या व्यक्ति द्वारा प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराए जाने वाले विज्ञापनों का एमसीएमसी से प्रमाणन अनिवार्य है। ऐसे प्रकाशन के प्रमाणीकरण के लिए प्रकाशन तिथि से दो दिन पूर्व समिति को आवेदन करना होगा। प्रचार-प्रसार सामग्री की अनुमति प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये सदस्य सचिव एमसीएमसी के मो0नं0-9453005384 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

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(Udaipur Kiran) / अजय सिंह

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