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प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-याचिका में वाराणसी से पीएम मोदी का चुनाव रद्द कर फिर से चुनाव कराने की मांग की गई थी

-निर्धारित समय बीतने के बाद दाखिल की थी चुनाव याचिका

प्रयागराज, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा चुनाव के खिलाफ विजय नंदन की तरफ से दाखिल चुनाव याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने चुनाव याचिका 45 दिन की मियाद सीमा की समाप्ति के बाद दाखिल करने के कारण काल बाधित करार देते हुए सुनवाई करने से इंकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने दिया है। चुनाव याचिका तीन सितम्बर को पेश की गई थी। निर्धारित अवधि से 19 दिन देरी से दाखिल की गई।

जनप्रतिनिधित्व कानून में याचिका दाखिल करने में हुई देरी की माफी की कोई व्यवस्था नहीं है। चुनाव याचिका समय सीमा 45 दिन के भीतर दाखिल करने पर ही सुने जाने की व्यवस्था है। कोर्ट ने याची से पूछा था कि क्या वह इस पहलू पर समय लेना चाहते हैं। याची ने समय की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने याचिका को 18 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया था।

याचिका के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी ने विजय नंदन का नामांकन खारिज कर दिया था। जनहित पार्टी से जुड़े मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के निवासी विजय नंदन का कहना है कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया था।

चुनाव याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन रद्द करने तथा याची के नामांकन को वैध करार देकर वाराणसी सीट पर फिर से चुनाव कराने की मांग की गई थी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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