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हत्या व षड्यंत्र के तीन आरोपितों की जमानत मंजूर, तीन की हिस्ट्रीशीट के कारण जमानत से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट

-भदोही सत्र अदालत से सभी को मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई दिसम्बर में

प्रयागराज, 18 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या व षड्यंत्र के आरोप में उम्रकैद की सजा भुगत रहे तीन आरोपितों रवि सिंह उर्फ नाटे, प्रमोद सिंह व इमरान को हिस्ट्रीशीट के कारण जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने अन्य अभियुक्तों सुधीर पाठक, शैलेश दुबे व मोहम्मद इकबाल हुसैन की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है और कहा है कि विचारण में सहयोग करेंगे।

इनकी रिहाई के छह माह के भीतर इन्हें जुर्माना राशि अदालत में जमा करना होगा। कोर्ट ने सजा के खिलाफ इनकी अपीलों को सुनवाई हेतु इसी वर्ष दिसम्बर में पेश करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने सुधीर पाठक व पांच अन्य की अपीलों पर दाखिल अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया है।

मालूम हो कि 1 अक्टूबर 12 को भदोही थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान पर गोली चलाई गई, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस चार्जशीट के बाद सत्र अदालत ने सभी छह आरोपिताें को हत्या व षड्यंत्र का दोषी करार दिया और जुर्माने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई। उसे अपील में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। संदीप कुमार ने घटना की एफआईआर दर्ज कराई है।

कोर्ट ने कहा कि प्रमोद के खिलाफ 19 केस, इमरान के खिलाफ 8 केस व रवि सिंह के खिलाफ 3 केस का आपराधिक इतिहास है। जबकि अन्य आरोपिताें का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वे इसी केस में लिप्त पाए गए हैं। इसलिए कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। हालांकि कोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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