Chhattisgarh

कलेक्टर द्वारा ग्राम महावीरगंज के अवैध प्रविष्टियों को किया गया निरस्त

कलेक्टर  रिमिजियुस एक्का

बलरामपुर/रायपुर, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सरगुजा संभाग के रामानुजगंज जिले के रामानुजगंज तहसील अंतर्गत ग्राम महावीरगंज के वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेखों में अवैध प्रविष्टियों की जांच के बाद कलेक्टर रिमिजियुस एक्का द्वारा उन्हें आज निरस्त करने का आदेश जारी किया गया है। संदेहास्पद और अधिकाररहित प्रविष्टियों की व्यापक जांच के बाद अवैध बटांकन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

कलेक्टर ने रामानुजगंज तहसीलदार को इन प्रविष्टियों को 1954-55 के अधिकार अभिलेखों से विलोपित करने और एक सप्ताह के भीतर इस कार्य की पुष्टि करते हुए पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिला अभिलेखागार बलरामपुर-रामानुजगंज में ग्राम महावीरगंज के वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेखों में जांच दल ने अवैध प्रविष्टियों का पता लगाया है । इस जांच में पाया गया कि खाता क्रमांक 16, 73, 11, 14, 21, 30, 40, 92, और 53 में कई नामों पर दर्ज भूमि की प्रविष्टियां वैधानिक अधिकारों के बिना ही दर्ज कर दी गई थीं। जिन नामों पर ये प्रविष्टियां पाई गईं उनमें इसहाक आ0 नान्हु मिंया, सागर आ0 ठूपा, खेलावन आ0 चोवा, गुलाम नबी आ0 जसमुद्दीन, मोईनुद्दीन आ0 रहीम, चांद मोहम्मद आ0 कलम मिंया, मंगरी आ0 मो. अली और रसुलन आ0 हुसैन मिंया शामिल हैं। जांच में यह भी पाया गया कि इन प्रविष्टियों में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के जमीनों का बटांकन किया गया और चालू नक्शा शीट में कुछ प्रविष्टियों को गांव की सीमा के बाहर दर्ज किया गया। काली और लाल स्याही से की गई यह प्रविष्टियां संदिग्ध और कूटरचित पाई गईं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि इन प्रविष्टियों में गंभीर अनियमितताएं थीं।

कलेक्टर द्वारा दिया गया निरस्तीकरण का आदेश

जांच दल की सिफारिशों और प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने इन अवैध प्रविष्टियों को निरस्त करने का आदेश दिया। यह कार्रवाई कलेक्टर द्वारा भूमि और अभिलेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य भूमि विवादों को सुलझाना और अवैध प्रविष्टियों को समाप्त करना है।

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(Udaipur Kiran) / केशव केदारनाथ शर्मा

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