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हजारीबाग की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाए राज्य सरकार: झारखंड हाई कोर्ट

फ़ाइल फ़ोटो

रांची, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में हुई। मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह हजारीबाग के मुख्य चौक चौराहा पर ट्रैफिक सिग्नल लगाएं और सीसीटीवी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी की संख्या बढ़ाये।

खंडपीठ ने कहा कि हजारीबाग में ट्रैफिक सुधार के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट के तहत ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही जहां सीसीटीवी खराब है वहां दुरुस्त किया जाए और सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जाए। इससे ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों की पहचान एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम संभव हो सकेगी।

इससे पूर्व हजारीबाग में ट्रैफिक स्थिति का अवलोकन करने को लेकर कोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर की ओर से अपनी रिपोर्ट खंडपीठ को सौंप दी गई। इसमें बताया गया कि हजारीबाग में कई सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को हजारीबाग में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी अगली सुनवाई में देने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 11 दिसंबर निर्धारित की है।

पूर्व की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि हजारीबाग में ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर छोटे-छोटे दुकान लगाते हैं।

पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हजारीबाग के सभी चौक-चौराहों पर जाम की स्थिति देखी जाती है। चुंगी टैक्स वसूली केंद्र के द्वारा बड़े वाहनों बस एवं ट्रक को शहर के भीतर सुबह 8:00 बजे से लेकर रात के 8:00 बजे तक के भीतर प्रवेश करने दिया जाता है जबकि भारी वाहन का प्रवेश झारखंड के सभी जिलों में सुबह 8:00 से रात 8:00 बजे तक नहीं रहता है।

कोर्ट को बताया गया कि हजारीबाग शहर में करीब 1500 ई वाहन चल रहे हैं, जो बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। हजारीबाग शहर के डिस्टिक मोड चौक, कल्लू चौक, मटवारी चौक आदि में जाम की समस्या हमेशा देखने मिलती है। शहर के 30 चौक चौराहों को जाम से मुक्त किया जाए। प्रार्थी की ओर से याचिका में कहा गया गया है कि हजारीबाग में चौक चौराहों पर ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था की जानी चाहिए। अत्यधिक भीड़भाड़ वाले चौराहा पर पुलिस की तैनाती की जानी चाहिए, ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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