Haryana

गुरुग्राम: नियम तोड़े तो बल्क वेस्ट जनरेटर्स पर होगी सख्त कार्रवाई

फोटो नंबर-04: मानेसर नगर निगम में बीडब्ल्यूजी संस्थानों के  लिए कार्यशाला में मौजूद प्रतिनिधि।

-मानेसर नगर निगम की ओर से बीडब्ल्यूजी संस्थानों के लिए आयोजित की गई कार्यशाला

-नगर निगम क्षेत्र की 50 से ज्यादा बीडब्ल्यूजी जनरेटर्स के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

गुरुग्राम, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । नगर निगम मानेसर की ओर से बुधवार को बल्क वेस्ट जनरेटर्स (बीडब्ल्यूजी) के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बीडब्ल्यूजी संस्थानों के प्रतिनिधियों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। साथ ही कूड़ा का नियमानुसार निपटान न करने पर सख्ती कार्रवाई करने की बात कही।

बुधवार को आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार ने की। नगर निगम की स्वच्छ भारत मिशन विशेषज्ञ जेनिथ चौधरी ने सभी बीडब्ल्यूजी संस्थानों के प्रतिनिधियों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के बारे में विस्तार से बताया। अतिरिक्त आयुक्त ने बीडब्ल्यूजी संस्थानों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी को अपने कूड़े का निपटान अपने स्तर पर करना चाहिए। नगर निगम ने बीडब्ल्यूजी के कार्य के लिए एजेंसी इंपेनल की हुई है। ऐसे संस्थान जो रोजाना 50 किलोग्राम से ज्यादा कूड़ा निकालते हैं, इन एजेंसियों का सहयोग ले सकते है। जेनिथ चौधरी ने बताया कि गीले और सूखे कूड़े को घर पर ही अलग-अलग करने को अपनी आदत में शुमार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के कूड़े जैसे हार्टिकल्चर वेस्ट, रसोई का कूड़ा, बायोमेडिकल वेस्ट, विषैले रसायन और कांच, प्लास्टिक आदि के निपटान के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। इसलिए सभी प्रकार के कूड़े को एक साथ मिलाकर नहीं डालना चाहिए। रसोई और हार्टिकल्चर वेस्ट को हम खाद बनाकर पुन: उपयोग में ला सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का इस प्रकार से निष्पादन करना चाहिए कि यह किसी अन्य को हानि न पहुंचा पाए।

(Udaipur Kiran) हरियाणा

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