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सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने के मामले में दिल्ली के उप-राज्यपाल से मांगा हलफनामा

सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के दक्षिणी रिज में बिना अनुमति के लगभग 1100 पेड़ काटने के मामले पर सुनवाई करते हुए डीडीए के चेयरमैन यानि दिल्ली के उप-राज्यपाल से हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने उप-राज्यपाल को हलफनामे में ये बताने को कहा है कि क्या उनको जानकारी दी गई थी कि पेड़ों को काटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर उप-राज्यपाल को गुमराह किया गया तो जिम्मेदार लोगों पर विभागीय या आपराधिक कार्रवाई की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्या वन विभाग के अधिकारियों सहित उसका कोई भी अधिकारी पेड़ काटने के दौरान मौजूद था। इस पर दिल्ली सरकार ने बताया था कि 14 फरवरी को 422 पेड़ काटने का दिया गया आदेश वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के दक्षिणी रिज इलाके में बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने के मामले में डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने 16 मई को पांडा को गुमराह करने वाले हलफनामा पर नाराजगी जताते हुए अवमानना नोटिस जारी किया था। डीडीए के उपाध्यक्ष ने अपने हलफनामा में कहा था कि उनकी जानकारी के बिना 642 पेड़ काटे गए। इसी हलफनामा पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब डीडीए पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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