फिरोजाबाद, 15 अक्तूबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को पोक्सो के दो दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक को 10 वर्ष व दूसरे को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना नारखी क्षेत्र निवासी 15 वर्षीय किशोरी 15 दिसंबर 2018 को अपनी बड़ी बहिन के साथ शौच करने के लिए गई थी। गांव के बाहर निकलते ही लेखपाल नामक युवक मिला जो बसई मौहम्मदपुर का रहने वाला है अपने साथियों के साथ आया और किशोरी को बहला फुसलाकर ले गया। बड़ी पुत्री ने पिता को घर आकर घटना की जानकारी दी। तब पिता ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने विवेचना के बाद लेखपाल पुत्र सुखराम निवासी बसई मौहम्मदपुर व सुजान सिंह पुत्र ज्योतिराम निवासी नगला भवानी खैरगण के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रथम अवधेश यादव की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी माना। न्यायालय ने लेखपाल को 10 वर्ष व सुजान सिंह को 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। लेखपाल पर 21 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि सुजान सिंह पर 9 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़