फरीदाबाद, 15 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । फरीदाबाद में एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दाेषी करार देते हुए जिला कोर्ट ने मंगलवार को तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने छात्रा को जबरन ऑटो में खींचकर सुनसान जगह पर लेकर गया था और वहां छात्रा से छेड़छाड़ की। इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमराज मित्तल की अदालत ने 3 साल और उसके दूसरे साथी को दाे साल की सजा सुनाई है। घटना सितंबर 2019 की है।
लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि एक सत्रह वर्षीय किशोरी 27 सितंबर 2019 को ढ्ढञ्जढ्ढ में दाखिला लेने के लिए आईटीआई ऊंचा गांव गई थी। जब वहां से वापस आ रही थी, तो रास्ते में यादव कॉलोनी निवासी बलवीर उर्फ वीर और आदर्श नगर निवासी कपिल मिल गए। ऑटो बलवीर चला रहा था। दोनों ने किशोरी को जबरन अपनी ऑटो में खींच लिया और उसे मलेरना गांव की ओर जंगल में ले गए। वहां कपिल ने उसे किस कर लिया।
इसी दौरान किशोरी ने शोर मचा दिया।शोर सुनकर जब तक लोग वहां इक्कठे होते, बलवीर ऑटो तेज रफ्तार में भगा कर आशियाना फ्लैट की ओर ले जाकर किशोरी को छोडक़र फरार हो गया। पीडि़ता ने पुलिस को फोन कर घटना की सूचना दी। जिस पर ये केस दर्ज हुआ था। कोर्ट ने कपिल को तीन साल की सजा और 26 हजार रुपए जुर्माना और बलबीर को दो साल की सजा और छह हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / -मनोज तोमर