नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के कार्यवाहक डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने झारखंड सरकार को एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितूंबर को यूपीएससी, झारखंड के डीजीपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने झारखंड सरकार को भी अवमानना का नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि झारखंड में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति नहीं कर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह के फैसले का उल्लंघन किया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी राज्य में जब स्थायी डीजीपी नियुक्ति होगी तो उसका कार्यकाल कम से कम दो साल का होगी और इस नियुक्ति को यूपीएससी के अनुमोदन की भी जरूरत होती है।
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(Udaipur Kiran) / प्रभात मिश्रा