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डीएचएफल फर्जीवाड़े मामले में कपिल वधावन की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने डीएचएफल के 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के फर्जीवाड़े के मामले में कपिल वधावन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने सीबीआई को 10 दिनों में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।

वधावन की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में सीबीआई ने 2022 में केस दर्ज किया था। वह करीब छह सौ दिनों से हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब केवल कपिल वधावन ही हिरासत में है और बाकी सह-आरोपितों को जमानत मिल चुकी है। वधावन की ओर से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें इस मामले में डिफॉल्ट जमानत दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जमानत याचिका सीधे हाई कोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए था।

सीबीआई ने 15 अक्टूबर 2022 को 55 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था। इस चार्जशीट को आरोपितों की ओऱ से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अधूरा बताया गया था। सीबीआई ने कपिल वधावन और उसके भाई धीरज वधावन को जुलाई, 2022 में गिरफ्तार किया था। इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 दूसरे बैंकों से करीब 42 हजार करोड़ का लोन लेकर उसे डीएचएफएल दूसरी कंपनियों में अवैध तरीके से ट्रांसफर किए गए।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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