जोधपुर, 10 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राजस्व ग्राम खीरवा फलोदी से गुजरने वाली प्रस्तावित 400 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन को रोकने के लिए सरपंच द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया है।
राजस्व ग्राम खीरवा में निजी कंपनी अपरावा एनर्जी द्वारा अपने प्रोजेक्ट फतेहगढ़ ट्रांसमिशन फलोदी के तहत भड़ला से फतेहगढ़ में टॉवर लगाकर बिछाई जा रही प्रस्तावित 400 केवी हाईटेंशन विद्युत लाइन को रोकने के संबंध में सरपंच जीवनराम द्वारा अधिवक्ता भवानी सिंह तंवर तथा अधिवक्ता प्रताप सिंह द्वारा जनहित याचिका प्रस्तुत की गई थी। याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय को बताया गया कि उक्त निजी कंपनी द्वारा प्रस्तावित हाईटेंशन विद्युत लाइन गांव की आबादी तथा विद्यालय के पास से गुजरेगी तथा जब निजी कंपनी का प्रोजेक्ट का कार्य पूरा हो जाएगा तथा विद्युत करंट प्रवाह होने लगेगा तब गांव के विद्यालय के बच्चों तथा ग्रामीणों को सदैव करंट लगने का खतरा बना रहेगा, इसलिये गांव के कई बच्चों के अभिभावकों ने विद्यालय प्रशासन से अपनी चिंता जाहिर की तथा बताया कि लाइन में कंरट चालू होने के बाद वे अपने बच्चों के विद्यालय में नहीं भेज पाएंगे, इसलिये गांव के सरपंच ने जनहित को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस चंद्रशेखर व कुलदीप माथुर की खंडपीठ ने नोटिस जारी कर राज्य सरकार तथा निजी कंपनी से जवाब तलब किया है।
(Udaipur Kiran) / सतीश