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कालकाजी मंदिर में करंट लगने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

दिल्ली हाई कोर्ट

– हाई कोर्ट ने पुलिस से मांगी एक महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली पुलिस ने कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दौरान करंट लगने से हुई मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने इसकी सूचना हाई कोर्ट को दी। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने दिल्ली पुलिस को एक महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी।

हाई कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को निर्देश दिया कि नवरात्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर में भीड़ के प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम हों, ताकि भगदड़ जैसी किसी अप्रिय घटना की आशंका न रहे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि मंदिर में इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा के इंतजाम और पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था करना मंदिर प्रबंधन और बारीदार की जिम्मेदारी है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को कालकाजी मंदिर में नवरात्र के दौरान करंट लगने से हुई मौत पर नाराजगी जताई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि इसी साल जनवरी में जागरण के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। यह बहुत बुरा है। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नवरात्र में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।

नवरात्र के पहले दिन 2 और 3 अक्टूबर की दरम्यानी रात को नवरात्रि की तैयारी के दौरान हाइड्रोजन लाइट लगाने के दौरान रॉड में करंट आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। 27 जनवरी को जागरण के दौरान एक महिला की मौत पर भी हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट ने 22 सितंबर, 2021 को कालकाजी मंदिर की व्यवस्था का काम देखने के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एआर मिधा को प्रशासक नियुक्त किया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रशासक श्रद्धालुओं, बारीदारों की सुरक्षा और मंदिर की पवित्रता बनाये रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। प्रशासक के सहयोग के लिए कोर्ट ने मनमीत अरोड़ा की लोकल कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की थी। कोर्ट ने प्रशासक को एक सचिव सह कोषाध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया था, जो प्रशासक के रोजाना के कामों में मदद करेंगे।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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