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ईडी की जब्ती नोटिस को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने बाम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी

ईडी की जब्ती नोटिस को शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी

मुंबई, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी जब्ती की नोटिस को फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उद्योजक राज कुंद्रा ने बुधवार को बाम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने आज ही इस मामले में ईडी को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है और मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने याचिका में दावा किया है कि ईडी की कार्रवाई मनमानी और गैरकानूनी है। याचिका में शिल्पा और राज ने दावा किया है कि इस कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे 2018 से नियमित रूप से सहयोग कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि यह कार्रवाई 2018 से चल रही है और वे ईडी की कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं। ईडी ने 2018 में अमित भारद्वाज के खिलाफ कथित क्रिप्टो एसेट पोंजी स्कीम में मामला दर्ज किया था। इस मामले में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के साथ अन्य सह-आरोपियों पर बिटकॉइन के रूप में निवेशकों से 6 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

इसी मामले में ईडी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ 27 सितंबर को नोटिस जारी कर जुहू स्थित बंगला और पावना लेक इलाके स्थित फार्म हाउस को 10 दिन के भीतर खाली करने के लिए कहा गया था। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें यह नोटिस 3 अक्टूबर को मिला। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।

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(Udaipur Kiran) यादव

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