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सिंगर दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट के टिकट की कालाबाजारी रोकने की मांग पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगर दिलजीत दोसांझ के होने वाले कंसर्ट के टिकट की कालाबाजारी रोकने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 को करने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता रोहन गुप्ता की ओर से वकील जतिन यादव, दक्ष गुप्ता, गौरव दुआ और सौरभ दुआ ने कहा है कि जुलाई में करण औजला ने भारत में अपने कंसर्ट की घोषणा की थी। उसके बाद अगस्त-सितंबर में दिलजीत दोसांझ ने भारत में अपने कंसर्ट की तिथियों की घोषणा की थी। 10 सितंबर को दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट के टिकट एचडीएफसी पिक्सेल कार्डधारकों के लिए उपलब्ध थे। 12 सितंबर को दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट के टिकट आम लोगों के लिए उपलब्ध कराए गए।

याचिका में कहा गया है कि 16 सितंबर को जोमैटो लिमिटेड की ओर से कहा गया कि स्तूभूब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वियागोगो और टिकोम्बो के प्लेटफार्म्स पर खरीदे गए टिकट अमान्य हैं। 22 सितंबर को कंसर्ट के टिकट कोल्डप्ले प्लेटफार्म पर बिकने शुरू हो गए। याचिका में कहा गया है कि दिलजीत दोसांझ के कंर्सट अक्टूबर में आयोजित किए जाने हैं। याचिका में कहा गया है कि दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट के टिकट की रिसेलिंग (दोबारा बेचने) करने वाले टिकटों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इससे दिलजीत दोसांझ के फैंस को टिकट खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। रिसेलिंग करने वाले टिकटों की कालाबाजारी से सरकार को भी राजस्व का नुकसान होता है। याचिका में मांग की गई है कि टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने का दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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