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मंदबुद्धि बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 07 अक्तूबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को मंदबुद्धि बालिका से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना मक्खनपुर क्षेत्र में 04 नवम्बर 2022 को काशीराम कॉलोनी से एक बारात आई थी। बारात में आया दूल्हा का भाई प्लॉट पर खेल रही 13 वर्षीय बालिका को बहला फुसला कर घुनपई के पीछे नदिया पर ले गया। बालिका मंद बुद्धि है। उसने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म किया। इस दौरान कुछ लोगों ने उसे देख लिया। उन लोगों ने शोर मचाया तो वाे वहां से भाग गया। लोगों ने बालिका को घर पहुंचाया। उसके पिता को सारी बात बताई। लोगों की बात सुन पिता हैरत में पड़ गया।

पिता ने थाने में आलोक पुत्र सहपाल निवासी काशीराम कॉलोनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट संख्या एक अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए।

गवाहों की गवाही तथा साक्ष के आधार पर न्यायालय ने आलोक को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 55,500 रुपये का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे दाे वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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