फरीदाबाद, 7 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने सोमवार को जिला फरीदाबाद की सभी छह विधान सभाओं में बनाए गए मतगणना केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने मतगणना से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना केंद्रों पर थ्री लेयर सुरक्षा के मध्यनजर प्रशासन ने पहले से ही पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने विधानसभा आम चुनाव की मतगणना के मद्देनजर जिला के सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए मतगणना केंद्रों पर मतगणना के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-163 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के तहत मतगणना केन्द्रों के अन्दर हथियार व अन्य ज्वलनशील सामग्री, मोबाइल/आईपैड, लैपटॉप व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन व अन्य दस्तावेजों की सुरक्षा के दृष्टिगत मतगणना केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, अनाधिकृत व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही व हथियार लेकर (सिखों द्वारा प्रयोग की जाने वाली धार्मिक कृपाण को छोडक़र) चलने व दिखाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में मंगलवार 8 अक्टूबर को होने वाली पूरी मतगणना प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में बनाए गए सभी मतदान केंद्रों पर अनाधिकृत व्यक्ति, अधिकारी, मतगणना ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारी द्वारा टेलिफोन, सेल्युलर, मोबाइल फोन, कोर्डलेस फोन, वायरलेस सेट, पेजर, फोटो कैमरा, वीडियो कैमरा व अन्य इलेक्ट्रिोनिक रिकॉडिंग डिवाइस साथ लाने पर रोक लगाने के लिए आदेश जारी किए हैं।
(Udaipur Kiran) / -मनोज तोमर