रांची, 4 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को छह दिसंबर तक राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। चौकीदार नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन पाठक ने यह निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एमएम शर्मा ने बहस की। उन्होंने अदालत को बताया कि गृह सचिव ने अदालत को यह अंडरटेकिंग दी थी कि तीन महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी लेकिन अंडरटेकिंग देने के बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। राज्य में कुल 4861 चौकीदारों की नियुक्ति होनी है लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया में देर के विरुद्ध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है।
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(Udaipur Kiran) / शारदा वन्दना