जालौन, 04 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जालौन में 4 साल पहले एक युवक नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा कर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। किशोरी के बयान के आधार पर चार साल तक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर युवक को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया।
वहीं इस मामले की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन और अपर शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला के रहने वाले व्यक्ति ने पुलिस को 18 जून 2020 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को मोहल्ले का रहने वाला जितेंद्र कुमार बहला फुसला कर उसका अपहरण कर ले गया। पुलिस ने अपहरण और पॉक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर युवक को गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से किशोरी को बरामद कर लिया था। साथ ही उसका मेडिकल परीक्षण कराने के बाद कोर्ट में न्यायाधीश के सामने कलम बंद बयान दर्ज कराए थे।
किशोरी ने दुष्कर्म की बात बताई थी। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म की धारा बढ़ोत्तरी कर आरोपी को जेल भेज दिया। जिसके आधार पर 4 साल तक न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश मोहम्मद कमर एचजेएस ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर दोषी युवक जितेंद्र को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
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(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा