चित्रकूट, 04 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । भाभी और भतीजे की आंखों के सामने बड़े भाई को गोली मारकर हत्या करने वाले आराेपी काे दोष सिद्ध होेने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला शासकींय अधिवक्ता फौजदारी श्याम सुन्दर मिश्रा ने बताया कि बीते आठ मार्च 2021 को कर्वी के शंकर बाजार निवासी देवराज गुप्ता ने कर्वी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में देवराज ने बताया था कि उनका छोटा बेटा अजय कुमार शराब पीकर आठ मार्च 2021 को देर शाम लगभग दस बजे घर आया और बड़े बेटे सुशील कुमार उर्फ बबलू से गाड़ी की चाबी मांगी। सुशील ने चाबी देने से इंकार कर दिया। अजय ने सुशील को तमंचे से गोली मार दी और घर से फरार हो गया।
गोली लगने के बाद परिजन उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने सुशील को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पत्नी सारिका गुप्ता ने बताया कि उसके देवर ने पति सुशील से 500 रूपये और कार की चाबी मांगी थी। इस पर पति ने पैसे और गाड़ी की चाबी देने से इंकार कर दिया। जिसके बाद उसके देवर, पति और ससुर के बीच नोक झोंक हुई। आवेश में आकर देवर अजय गुप्ता ने उसके पति को तमंचे से गोली मार दी। साथ ही घटना के बाद घर की कुंडी बाहर से बंद कर भाग गया।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। जिसमें बड़े भाई की हत्या का दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी अजय गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 15 हजार रूपए अर्थदण्ड से भी दण्डित किया।
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(Udaipur Kiran) / रतन पटेल