Bihar

एडीजे चतुर्थ ने दो मानव तस्करों को सुनाई छह साल की सश्रम कारावास की सजा

अररिया फोटो:अररिया कोर्ट

अररिया 04 अक्टूबर (Udaipur Kiran) ।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग बच्चे की तस्करी मामले में दो मानव तस्करों को छह साल की सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई । साथ ही जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषियों को दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने निर्णय में दिया । न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 336/2021 में दोनों दोषियों को सजा सुनाई।सजा पाने वालों में पलासी के कालियागंज के मो. जुबेर आलम और दूसरे जोकीहाट के धापी गांव के मो.अलीम मस्तान हैं।

घटना तिथि 16 मार्च 2019 की भारत-नेपाल सीमा स्तंभ संख्या – 158/43 के पास मकई खेत होकर पांच बच्चों लाया जा रहा था और बच्चों के द्वारा हल्ला करने पर एसएसबी के तैनात जवानों ने बच्चों को उनलोगों के चंगुल से बाहर निकाला। जिसके आधार पर सिकटी थाना कांड संख्या 73/2019 दर्ज कराई गई थी।प्राथमिकी एसएसबी के सहायक उपमहानिरीक्षक ने दर्ज कराई थी ।

सजा के बिंदु पर अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह और अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभा कुमारी ने न्यायालय के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें दी।दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषियों की सजा मुक्करर किया।

(Udaipur Kiran) / राहुल कुमार ठाकुर

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