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चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले के आरोपित हरिओम राय की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी।

हरिओम राय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा कि हरिओम राय की वीवो के सीईओ से 2013 में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में संयुक्त उपक्रम लगाने पर बात हुई थी लेकिन वो बातचीत असफल रही थी। उन्होंने कहा कि हरिओम राय की पुरानी बातचीत को किसी गड़बड़ी से नहीं जोड़ा जा सकता है, खासकर तब जब भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव है।

उल्लेखनीय है कि फरवरी में हाई कोर्ट ने हरिओम राय को स्वास्थ्य के आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। उसके पहले 18 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने हरिओम राय की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने हरिओम राय समेत चार आरोपितों को 10 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने इस मामले में 2022 में देश भर में फैले वीवो कंपनी के 48 जगहों पर छापा मारा था। ईडी ने वीवो कंपनी से जुड़ी 23 कंपनियों पर भी छापा मारा था। 30 दिसंबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग शुकुआन ऊर्फ टेरी के अलावा सीएफओ हरिंदर दहिया और कंसल्टेंट हेमंत मुंजाल की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था। इस आदेश को ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है।

(Udaipur Kiran) / संजय कुमार

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(Udaipur Kiran) / दधिबल यादव

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