भोपाल, 3 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राज्य शासन द्वारा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए एक जनवरी, 2016 से समयमान वेतनमान योजना लागू की गई है। वित्त विभाग द्वारा गुरुवार देर शाम इसके आदेश जारी कर दिये गये हैं।
जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने बताया कि राज्य शासन की सिविल सेवाओं के लिये 14 अगस्त, 2023 से राज्य की सिविल सेवाओं के लिये जारी चतुर्थ समयमान वेतनमान योजना राज्य में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कार्मिकों के लिये एक जुलाई, 2023 अथवा इसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चतुर्थ समयमान वेतनमान की पात्रता होगी। राज्य की सिविल सेवाओं के लिये समयमान वेतनमान अंतर्गत जारी समस्त नियम एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
(Udaipur Kiran) तोमर