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महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण का लाभ देकर दें नियुक्ति

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 1 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती-2023 में याचिकाकर्ता को राहत देते हुए उसे ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण का लाभ देकर मेरिट के अनुसार नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश बबीता व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने 19 मई 2023 को एएनएम के 3736 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इसमें याचिकाकर्ता ने भी भाग लिया और उसके ईडब्ल्यूएस वर्ग में कट ऑफ से ज्यादा अंक थे। उसका जन्म हरियाणा में हुआ था, लेकिन शादी राजस्थान में हुई। वह पिछले 15 साल से यहां की निवासी है। उसके पास राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र व ईडब्ल्यूएस वर्ग का प्रमाण पत्र है। उसने दस्तावेजों का सत्यापन करवा दिया और 6 अक्टूबर 2023 की अस्थाई सूची में उसका नाम भी है, लेकिन उसे भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वह एससी,एसटी व ओबीसी वर्ग का लाभ नहीं ले रही है। इसलिए उसे ईडब्ल्यूएस वर्ग में ही आरक्षण का लाभ देकर नियुक्ति दी जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण का लाभ देने के लिए कहा है।

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(Udaipur Kiran)

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