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सड़क दुर्घटना के बाद मरीज को अस्पताल में नहीं मिला इलाज, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिया संज्ञान

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट

-डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई

बिलासपुर, 1 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । जिला अस्पताल में सड़क हादसे के बाद मरीज का इलाज नहीं किए जाने को लेकर के छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। वहीं इस मामले में कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। मंगलवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और बिभु दत्त गुरु की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई । डिवीजन बेंच ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई । न्यायाधीश ने कहा की अजीबोगरीब स्थिति बनी हुई है। इतना प्रयास हो रहा की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो जाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। क्या मतलब ऐसे अस्पतालों का जहां इमरजेंसी के समय अटेंडर ही ना मिले..!

इस पूरे मामले में डिवीजन बेंच ने इस महाधिवक्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार को कड़े निर्देश जारी करने के लिए कहा है। वहीं अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को रखी गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार की दयालबंद निवासी जगमीत सिंह घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचा और वह फर्श पर इलाज के लिए तड़पते रहे। इस दौरान कोई डॉक्टर और अटेंडर भी नहीं मिले इसके बाद उनके पिता अजीत सिंह पहुंचे और फिर 108 के माध्यम से सिम्स अस्पताल में इलाज कराने ले जाया गया। अस्पताल की इस लापरवाही पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।

(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi

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