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रिश्वत मामले में राजस्व कर्मचारी को पांच साल कारावास की सजा

कोर्ट की फाइल फोटो

रांची, 30 सितंबर (Udaipur Kiran) । रिश्वत लेने के दोषी नामकुम अंचल के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी संजय साव को एसीबी की अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एसीबी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को दोषी संजय साव को पांच साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उस पर 45 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त नौ महीने की सजा काटनी होगी।

अदालत ने गत 25 सितंबर को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी पाकर जेल भेज दिया था। उस पर दाखिल खारिज करने के एवज में सूचक से पांच हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उसे रिश्वत की राशि के साथ 24 जुलाई, 2010 को गिरफ्तार किया था। तत्कालीन डीसी ने गिरफ्तार आरोपित के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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