Uttar Pradesh

सहारनपुर: मृतकों के नाम पर परिजन ले रहे थे पेंशन, वसूले गए 62 लाख रुपये

साकेंतिक फोटो

सहारनपुर, 28 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिला कोषागार कार्यालय में पेंशन के नाम पर फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। पिछले वर्ष दिसम्बर माह से अब तक हुई जांच में 419 ऐसे पेंशनधारक मिले हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी पेंशन की धनराशि करीब 75 लाख 82 हजार 629 रुपये परिजन खा गए। मामले का खुलासा होने के बाद विभाग हरकत में आते ही लोगों से वसूली शुरू हो गई है। अब तक 62 लाख की वसूली की गई है।

जिला कोषागार कार्यालय से हर माह करीब 15 हजार पेंशनधारकों के खातों में पेंशन भेजी जाती है। पेंशनधारक को साल में एक बार जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे विभाग को पता रहे कि पेंशनधारक अभी जिंदा है। यदि जीवित प्रमाण पत्र नहीं आता तो पेंशन बंद कर दी जाती है। पिछले कुछ माह में विभाग के पास कई संदिग्ध केस आए, जिसके बाद दिसम्बर 2023 से अब तक का रिकॉर्ड खंगाला गया। इसमें सामने आया कि 419 ऐसे पेंशनधारक है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके खाते में अब भी पेंशन की धनराशि लगातार जा रही है।

इसकी वजह थी कि पेंशनधारक की मृत्यु के बाद परिजनों ने विभाग को सूचना नहीं दी और पेंशन की रकम निकालते रहे। इसके बाद विभाग ने पूरा लेखा-जोखा तैयार किया, जिसमें इन लोगों से 75 लाख 82 हजार 629 रुपये की वसूली की जानी तय हुई। हालांकि विभाग ने सख्ती दिखाते हुए अभी तक 371 लोगों से 62 लाख 22 हजार 483 रुपये वसूल कर लिए लेकिन 48 लोग अभी भी ऐसे बचे हैं, जिनसे 13 लाख 60 हजार 146 रुपये की वसूली की जानी है। इन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग भू-राजस्व की तरह इनसे वसूली करेगा साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

पेंशनधारक परिवार के किसी सदस्य को पेंशन की रकम निकालने के लिए विभाग को पत्र देकर उसे नामित करते हैं। उसी सदस्य की जिम्मेदारी होती है कि यदि पेंशनधारक की मृत्यु हो गई तो तुरंत विभाग में मृत्यु प्रमाण जमाकर सूचना दें, अन्यथा वसूली के लिए भी वही सदस्य जिम्मेदार होता है। यदि पेंशनधारक की मृत्यु के बाद पेंशन निकाली है तो दस प्रतिशत जुर्माना भी वसूली के साथ देना होता है।

मुख्य कोषाधिकारी विजय शुक्ला ने शनिवार को बताया कि जांच के दौरान ऐसे 419 केस सामने आए हैं, जिसमें पेंशनधारक की मृत्यु के बाद पेंशन की धनराशि निकाली गई है। ऐसे लोगों से वसूली की जा रही है। जो धनराशि जमा नहीं कराएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही कराई जाएगी।

(Udaipur Kiran) / MOHAN TYAGI

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