झाबुआ, 28 सितंबर (Udaipur Kiran) । जमीन के विवाद में हत्या कर देने वाले एक आरोपी को अपर सत्र न्यायालय द्वारा चार वर्ष के कठोर कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया गया है। करीब दो साल पुराने इस मामले में आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर कालू खड़िया नामक व्यक्ति की गर्दन मरोड़ कर उसे मौत के घाट उतार दिया था।
घटना के संबंध में शनिवार को प्राप्त हुई जानकारी अनुसार 28 जून 2022 को मृतक की पत्नी हुरजीबाई पत्नी कालू खडिया निवासी ग्राम टांकापाडा, (पेटलावद) ने थाना पेटलावद पहुंच कर जमीनी विवाद को लेकर हुए झगडे की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फरियादिया द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार आरोपी काना पुत्र मांगू गामड निवासी ग्राम टांकापाडा पेटलावद ने उसके पति कालू खडिया की गर्दन मरोडकर जमीन पर पटक दिया, परिणाम स्वरूप कालू की मृत्यु हो गई। महिला द्वारा दर्ज कराई गई उक्त शिकायत पर पेटलावद पुलिस द्वारा थाना पेटलावद पर अपराध क्रमांक 526/2022 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 302, 294, के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना मे लिया जाकर मामले की विवेचना की गई।
उक्त प्रकरण में न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, पेटलावद, मनोहरलाल पाटीदार द्वारा आरोपी काना को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के स्थान पर न्यूनतम अपराध धारा 304(2) में चार वर्ष का कठोर कारावास एवं 15,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण का प्रतिनिधित्व विशेष लोक अभियोजक प्यारेलाल चौहान द्वारा किया गया।
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(Udaipur Kiran) / उमेश चंद्र शर्मा