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तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित : आपसी समझाइश से कई प्रकरणों का निस्तारण

jodhpur

जोधपुर, 28 सितम्बर (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति जोधपुर के निर्देशानुसार इस साल की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट, अधीनस्थ अदालतों व जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में किया गया। लोक अदालत में हाईकोर्ट में तीन और सेशन कोर्ट में नौ बैंचों में आपसी समझाइश से कई मामलों का निस्तारण किया गया।

राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के सचिव अजीज खान ने बताया कि समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी के निर्देशन में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में राजीनामा योग्य लम्बित प्रकरण तथा प्रि-लिटिगेशन में धन वसूली व अन्य विभागों से संबंधित प्रिलिटिगेशन के प्रकरणों को चिन्हित किया गया। चिन्हित प्रकरणों में राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण के लिए अलग-अलग बैंचों का गठन किया गया था। हाईकोर्ट में तीन बैंचों का गठन किया गया था।

इन बैंचों में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस को बतौर अध्यक्ष और एडवोकेट्स को सदस्य नियुक्त किया गया। इन सभी बैंचों में हाईकोर्ट में लंबे समय से चल रहे करीब दो हजार मामलों को रखा गया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशन में लोअर कोर्ट में लोक अदालत का आयोजन किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव पुखराज गहलोत ने बताया कि कोर्ट में राजीनामा योग्य 39 हजार 629 केस व प्रिलिटिगेशन में कुल 22 हजार 755 केस चिन्हित किए गए। इसके लिए नौ बैंच गठित की गई जिसमें सात बैंच लंबित प्रकरणों के लिए गठित की गई थी। एक बैंच पारिवारिक न्यायालय और श्रम व औद्योगिक न्यायालय से संबंधित प्रकरणों के लिए एक बैंच का गठन किया गया।

60 साल की उम्र में लगाया तलाक का केस

1970 में शादी के बाद एक कपल ने फैमिली कोर्ट नंबर दो में इस वर्ष मई माह में केस दर्ज किया। दोनों कपल की उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। घर में बच्चे भी बड़े थे। पति ने पत्नी के खिलाफ तलाक का केस दर्ज किया था। मामले को लोक अदालत में लेकर समझाइश की गई। दोनों कपल के परिवार के सदस्य व उनके बच्चे भी अदालत पहुंचें और समझाइश के बाद वापस दोनों कपल में राजीनामा करवा कर कोर्ट से साथ भेजा गया।

उपभोक्ता मंच में आए 19 प्रकरण

लोक अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष प्रथम के कुल 16 एवं द्वितीय आयोग के कुल तीन प्रकरण रखे गए। एडीआर सेंटर में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुखराज गहलोत व सदस्य अधिवक्ता अशोक कुमार जोशी की बैंच संख्या आठ में आयोजित लोक अदालत में जिला आयोग प्रथम के कुल सात प्रकरणों का निस्तारण कर 3342693 अवार्ड राशि पारित की एवं जिला आयोग द्वितीय के प्रकरणों का निस्तारण कर अवार्ड राशि 2293847 पारित कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान कराई गई। इस लोक अदालत में बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिजली, प्रॉपर्टी, ऑनलाइन कंपनी के परिवाद रखे गए। दोनों आयोग द्वारा कुल राशि 5636540 का अवार्ड पारित किया गया। इस लोक अदालत में जिला आयोग प्रथम की कोर्ट रीडर रेशम बाला व जिला आयोग द्वितीय सहायक कर्मचारी अरमान खान, भंवरलाल मेघवाल, नरेंद्र कुमार सांमरिया के साथ विधिक सेवा के महेंद्र प्रताप सिंह, भागीरथ चौधरी, अजय प्रजापत, नरेंद्र कुमार का सहयोग रहा।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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