Bihar

शराब तस्करी मामले में अभियुक्त को पांच साल कारावास की सजा

अभियुक्त को जेल ले जाती पुलिस

भागलपुर, 28 सितंबर (Udaipur Kiran) । नवगछिया के तेतरी चौक पर 26 जून 2023 को पुलिस द्वारा शराब तस्करी मामले में गिरफ्तार अभियुक्त दिलीप सिंह को न्यायालय ने 05 वर्ष कारावास के साथ एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनाई है। बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (ए) के तहत नवगछिया थाना में दर्ज मामले में विशेष न्यायाधीश (उत्पाद-2) राजेश कुमार ने उक्त मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त दिलीप सिंह को दोषी पाया था। वहीं सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त दिलीप सिंह को 05 वर्ष की कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही जुर्माने की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

उत्पाद कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि 26 जून 2023 को मद्य निषेध विभाग बिहार पटना से सूचना मिली कि एक ट्रक भागलपुर से नवगछिया की ओर बड़ी शराब का खेप लेकर जा रही है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए नवगछिया पुलिस थाना ने वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए तेतरी चौक पर पहुंचे और वाहन चेकिंग करने लगे। इसी क्रम में ट्रक को आता देख रुकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक के द्वारा ट्रक आगे बढ़ाकर रोका गया और गाड़ी रुकते ही चालक उतरकर भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा एवं नाम पता पूछे पर अपनी पहचाना दिलीप सिंह जो गोपालगंज जिला के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर गांव निवासी स्वर्गीय लक्ष्मी सिंह का पुत्र बताया।

गाड़ी में लोड सामान के संबंध में पूछने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात संदेह होने पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में डाला के अंदर प्लास्टिक के बोरा में लाल मिट्टी एवं सूखा कचरा के बोरा से ढक कर रखा हुआ भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का कार्टन मिला। उक्त शराब को डाला से उतारकर गिनती की गई तो कुल 4383 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। इस पुरे मामले में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, संजीव कुमार शर्मा एवं पिंटू कुमार सिंह थे।

(Udaipur Kiran) / बिजय शंकर

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