शिमला, 28 सितंबर (Udaipur Kiran) । अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत सस्ती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं देने के लिए अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर अब तीन लाख रुपये कर दी गई है। क्रेडिट लाइन-1 आय सीमा के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर हुए संशोधन को हिमाचल प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के प्रबंध निदेशक ने दी है।
निगम के प्रबंध निदेशक ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए यह आय सीमा पहले 98 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों के निवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए 1.20 लाख रुपये थी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि अब शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए यह आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस बदलाव का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस संशोधन से अब हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की विभिन्न योजनाओं का लाभ ज्यादा परिवारों तक पहुंचेगा। इन योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग सस्ती दरों पर ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। प्रबंध निदेशक ने अल्पसंख्यक वर्ग के पात्र परिवारों से इन योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।
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(Udaipur Kiran) शुक्ला