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अपहरणकर्ता को तीन वर्ष की कैद, 20 हजार जुर्माना

अदालत का निर्णय

हरिद्वार, 27 सितंबर (Udaipur Kiran) ।एक 16 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अपर जिला जज-एफटीएससी चन्द्रमणि राय ने आरोपित युवक शाहरुख को तीन वर्ष कठोर कारावास क्ई सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जबकि साक्ष्य के अभाव में सह आरोपित मोबिन को बरी कर दिया।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 28 मई 2021 को रानीपुर क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी लापता हो गई थी। काफी तलाश करने पर गुमशुदा किशोरी का पता नहीं चला था। उसी दौरान लापता किशोरी के परिजनों को पता चला कि शाहरुख व उसका दोस्त किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं। किशोरी के पिता ने शाहरुख पुत्र महमूद व उसके दोस्त मोबिन पुत्र मुजम्मिल निवासी ग्राम दादुपुर कोतवाली रानीपुर के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। पुलिस ने दोनों को इंदिरा चौक सहारनपुर से गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद किया था। पुलिस ने दोनों के चालान कर उन्हें जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने 10 गवाह व बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया। पीड़ित किशोरी ने पुलिस को बताया था कि शाहरुख ने उसे अपने परिजनों को नशे की गोलियां देकर सुलाने के बाद रात को कालोनी के बाहर अपने पास बुलाया था। वहां से सहारनपुर ले जाकर सह आरोपित मोबीन की रिश्तेदारी में ठहराया था।

(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

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