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सिख विरोधी दंगा : कमलनाथ को आरोपित बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 6 दिसंबर को

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 27 सितम्बर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित एक मामले में कथित भूमिका के लिए कांग्रेस नेता कमलनाथ को आरोपित बनाकर मुकदमा चलाने की मांग वाली याचिका पर एसआईटी को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का समय दे दिया है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को करने का आदेश दिया।

भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की याचिका पर कोर्ट ने 27 जनवरी, 2022 को नोटिस जारी किया था। मामला 3 नवंबर, 1984 का है, जिसमें कमलनाथ पर आरोप है कि वे दिल्ली के गुरुद्वारा रकाब गंज पर हमला कर रही भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। गुरुद्वारा रकाब गंज पर हुए हमले में दो सिखों को जिंदा जला दिया गया था। याचिका में मांग की गई है कि कमलनाथ के खिलाफ दर्ज एफआईआर में एसआईटी कार्रवाई करे। गुरुद्वारा रकाब गंज पर हमले के मामले में कमलनाथ के खिलाफ दिल्ली के संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में पांच लोगों को आरोपित बनाया गया है, जो कमलनाथ के घर में छिपे थे।

संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर में नामित सभी आरोपितों को बरी कर दिया गया था और कमलनाथ के नाम का कभी भी उल्लेख नहीं किया गया। एसआईटी ने 2019 में सिख विरोधी दंगों के उन मामलों को दोबारा खोलने का फैसला किया था, जिनमें या तो दोषी बरी कर दिए गए थे या ट्रायल बंद कर दिया गया था। एसआईटी के इस फैसले के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमलनाथ को भी बतौर आरोपित बनाकर मुकदमा चलाने की मांग की है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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