रांची, 27 सितंबर (Udaipur Kiran) । धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। इससे पहले कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।
मामले में पूजा सिंघल सहित सात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनमें पूजा सिंघल के अलावा उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन सिंह, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन कनीय अभियंता राम विनोद सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जय किशोर चौधरी, खूंटी विशेष प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं।
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप पत्र में बताया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ उस समय पूजा वहां की डीसी थी।
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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे