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हाई कोर्ट ने चार कालोनियों को नियमित करने के लिए सचिव को निर्णय लेने के लिए दिए निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 26 सितंबर (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने रामनगर की चार कालोनियां पम्पापुरी, भरतपुरी, दुर्गापुरी व कौशलियापुरी को नियमतिकरण करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की और शहरी विकास के सचिव को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को संशोधित नियमों के तहत निस्तारित करने निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार रामनगर निवासी शंकर दत्त बोडाई ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रामनगर के पम्पापुरी, भरतपुरी, दुर्गापुरी और कौशलियापुरी चार कालोनियों को नियमतिकरण करने की मांग वर्ष 2010 से चली आ रही है। इस पर सरकार ने सहमति जताते हुए वर्ष 2017 में इसका सर्वे करने की मंजूरी दे दी। जिस पर वर्ष 2020 में सर्वे का कार्य प्रारम्भ हुआ। सर्वे में यह दिक्कत आई कि इन कालोनियों के सभी मकान पक्के है। पक्के मकानों का सर्वे फीता लगाकर नही किया जा सकता। बाद में सरकार ने इसे वापस लेकर ड्रोन मैपिंग व डिजिटल मैपिंग से सर्वे करने का निर्णय लिया। सर्वे कमेटी ने भी इससे कराने की संस्तुति दे दी, लेकिन सरकार ने उनके प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नही लिया। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि उनके प्रत्यावेदन पर निर्णय लेकर इनका सर्वे करके इनका नियमतिकरण किया जाए। मुख्यमंत्री भी इन्हें नियमतिकरण करने की घोषणा कर चुके हैं।

(Udaipur Kiran) / लता

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