नई दिल्ली, 26 सितम्बर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को निरस्त करने वाले फैसले में गुजरात सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणी को हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणी पर पुनर्विचार करने की गुजरात सरकार की याचिका खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 08 जनवरी को बिलकिस बानो केस के दोषियों की समय से पहले रिहाई के गुजरात सरकार के फैसले को निरस्त कर दिया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि गुजरात सरकार को नहीं, बल्कि महाराष्ट्र सरकार को रिहाई के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। अपराध भले ही गुजरात में हुआ हो, लेकिन महाराष्ट्र में ट्रायल चलने के कारण फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार के पास नहीं है।
गुजरात सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गुजरात सरकार पर एक दोषी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। गुजरात सरकार का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से राज्य को खासा नुकसान हुआ है।
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(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम