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तिलजला में बच्ची से बलात्कार और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, पोक्सो अदालत ने सुनाया फैसला

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कोलकाता, 26 सितंबर (Udaipur Kiran) । तिलजला में नौ साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में अलीपुर पोक्सो अदालत ने 18 महीने के भीतर दोषी आलोक कुमार साव को फांसी की सजा सुनाई है। गुरुवार को अदालत के न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया। यह जघन्य अपराध मार्च 2023 में हुआ था। पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए चार्जशीट दाखिल की और मामला अदालत में चला। बुधवार को अदालत ने दोषी करार दिया और गुरुवार को उसे मौत की सजा का ऐलान हुआ।

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क्या है घटना ?

26 मार्च 2023 को तिलजला थाना क्षेत्र की नौ वर्षीय बच्ची अचानक लापता हो गई थी। कई घंटों तक उसकी खोजबीन करने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला, तो परिवार के सदस्य पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने में देरी की, जिससे स्थानीय निवासियों ने आक्रोश में आकर प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने सक्रिय होकर जांच शुरू की और तिलजला थाने के प्रभारी अधिकारी का तबादला कर दिया गया।

पुलिस ने इलाके के हर घर में बच्ची की तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में आलोक कुमार साव की गतिविधियों पर शक हुआ और उसके घर की गहन तलाशी ली गई। पूछताछ में आलोक के बयानों में विरोधाभास मिलने पर पुलिस ने कड़ी जांच की, जिसके बाद उसके रसोईघर के पीछे रखी एक बोरी से बच्ची का शव बरामद किया गया। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच से पता चला कि आलोक ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पहले घटना को तंत्र-मंत्र से जोड़ा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने बाद में इसे खारिज कर दिया और बलात्कार को मुख्य कारण बताया।

आलोक कुमार साव के खिलाफ पुलिस ने तीन महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल की। इस मामले में 45 गवाहों को पेश किया गया। बुधवार को अलीपुर पोक्सो अदालत के न्यायाधीश ने आलोक को दोषी करार दिया और गुरुवार को उसे फांसी की सजा सुनाई गई है।

(Udaipur Kiran) / ओम पराशर

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