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राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे को दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं

दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली, 26 सितम्बर (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते फिलहाल कोई राहत न देते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमित महाजन की बेंच इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर निर्धारित की है । तेइस साल की राजस्थान निवासी एक युवती ने मामला दर्ज कराया है कि रोहित जोशी ने एक साल से अधिक समय तक दिल्ली, जयपुर और अन्य स्थानों पर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

युवती ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर में कहा है कि रोहित ने शादी का झांसा देकर जनवरी, 2021 से लेकर अप्रैल, 2022 तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। युवती ने रोहित जोशी पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग जगहों पर शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं। युवती ने रोहित जोशी पर अपने पिता की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।

इस मामले में 8 जून, 2022 को तीस हजारी कोर्ट की सेशंस कोर्ट ने रोहित जोशी को अग्रिम जमानत दी थी। इसके बाद रोहित जोशी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। हाई कोर्ट ने रोहित जोशी को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला गंभीर है और अभी जांच चल रही है। ऐसे में हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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