नैनीताल, 25 सितंबर (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली और उसके फलस्वरूप पुलिस कर्मियों में व्याप्त तनाव के मामले में प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अजय नारायण शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य में पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली खराब है। राज्य बनने के बाद भी इसमें सुधार नहीं हुआ है। पुलिस कर्मियों के काम के घंटे तय नहीं हैं। उन्हें लंबे समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है और न ही सप्ताह में अवकाश तय है। इसके चलते पुलिस कर्मियों में मानसिक तनाव बना रहता है। इसके फलस्वरूप पुलिस कर्मी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रहे हैं या उन्हें अन्य झंझटो से जूझना पड़ रहा है।
(Udaipur Kiran) / लता