HEADLINES

हत्या के मामले में कोर्ट में मां-बेटे को सुनाई, आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट

जालौन, 26 सितंबर (Udaipur Kiran) । शासकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने बताया कि 19 अप्रैल 2016 को शहर के मुहल्ला बघौरा निवासी जितेंद्र कुमार अपने पिता ललित याज्ञिक के साथ घर पर था। इसी दौरान शाम के वक्त धीरेंद्र उर्फ शिवा यादव मेरे पिता को यह कहकर घर से बुला ले गए कि जमीन से संबंधित कुछ बात करनी है। इसके बाद जब देर रात तक जितेंद्र कुमार अपने भाई सत्येंद्र कुमार के साथ धीरेंद्र के घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिता को धीरेंद्र उर्फ शिवा, उसकी मां किरन देवी व बहन संगीता व दो अज्ञात लोग घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। इसी दौरान जब उन्हें देखा तो पांचों लोग मौके से भाग निकले।

दोनों भाइयों ने जब पिता को इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया तो डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद जितेंद्र कुमार ने 20 अप्रैल 2016 को तीन नामजद व दो अज्ञात के विरुद्ध जमीन के बंटवारे को लेकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। पांच साल तक चली मुकदमे की सुनवाई के बाद गवाहों, सबूतों के आधार पर बुधवार को पाक्सो न्यायाधीश मोहम्मद कमर द्वारा धीरेंद्र उर्फ शिवा व उसकी मां किरन देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साक्ष्यों व सबूतों के अभाव में धीरेंद्र की बहन संगीता को दोषमुक्त कर दिया है।

—————

(Udaipur Kiran) / विशाल कुमार वर्मा

Most Popular

To Top