मऊ, 25 सितंबर (Udaipur Kiran) । बीते विधानसभा आमचुनाव चुनाव के दौरान हेट स्पीच सहित चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के कुल तीन मामलो में आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की बुधवार को कासगंज जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। वही उमर अंसारी व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित हुए। इस दौरान एक मामले में गवाह आरक्षी अजय कुमार उपस्थित हुए, उनका बयान दर्ज हुआ, लेकिन जीरह नहीं हो सकी। सीजेएम ने तीनों मामलों में 9 अक्तूबर की तिथि नियत किया। इसमें दो मामला शहर कोतवाली तथा एक दक्षिणटोला थाना क्षेत्र का है।
पहला मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में अपराध संख्या 97/ 22 धारा 506, 171च भादवि के तहत एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी। पुलिस ने विवेचना के मामले में धारा 506, 171 एफ,186,189,153 ए, 120 बी भादवि में सदर विधायक अब्बास अंसारी व उनके भाई उमर अंसारी, इलेक्शन एजेंट गाजीपुर जनपद के पुरानी कचहरी यूसुपुर मुहम्मदाबाद निवासी मंसूर अंसारी के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया है। मामले में उमर अंसारी कोर्ट में उपस्थित हुए, वही अब्बास अंसारी की जरिए वीसी पेशी हुई। मामला साक्ष्य में चल रहा है, गवाह आरक्षी अजय कुमार कोर्ट में उपस्थित हुए उनका बयान दर्ज हुआ, लेकिन जीरह नहीं हो सकी। सीजेएम ने मामले में जीरह के लिए 9 अक्तूबर की तिथि नियत किया।
दूसरा मामला दक्षिण टोला थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन निरीक्षक पंकज कुमार सिंह की तहरीर पर 12 फरवरी 22 को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराध संख्या 27/ 22 धारा 188, 171 एच भादवि व धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस ने विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, साकिब लारी,शाहिद लारी, इशराईल अंसारी और रमेश राम के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन मेंं सीजेएम ने धारा 188,171 भादवि के आरोप से मुक्त कर दिया है। वही धारा 133 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत संज्ञान लिया है। जिसमें आरोप तय करने के लिए आरोपियों का बयान दर्ज होना है। सीजेएम ने आरोपियों का बयान के लिए 9 अक्तूबर की तिथि नियत किया।
तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। मामले मेंं अभियोजन के अनुसार एसआई राजेश कुमार वर्मा की तहरीर पर अपराध संख्या 95/22 धारा 188,171एफ भादवि मे एफआईआर दर्ज हुई। आरोप है कि 27 फरवरी 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सुभासपा प्रत्याशी अब्बास अंसारी ने बिना अनुमति के राजाराम पुरा से लेकर भरहु का पूरा तक रोड शो निकाला। जिसमें 5-6 गाड़ियां तथा 100-150 लोगों की भीड़ एकत्र हो गई थी। पुलिस ने मामले की एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा, मंसूर अंसारी, मोहम्मद ईशा खान, शाहिद लारी, शाकिर लारी, जुल्फेकार और धर्मेंद्र सोनकर के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामले में उच्च न्यायालय ने आरोपियों पर किसी प्रकार की उत्पीडात्मक कार्यवाही पर रोक लगाया है। सीजेएम ने मामले में 9 अक्तूबर की तिथि नियत किया।
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(Udaipur Kiran) / वेद नारायण मिश्र