-मामला वन कर्मियों पर हमले का, तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना
श्योपुर, 24 सितम्बर (Udaipur Kiran) । श्योपुर के जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत सहित पांच आरोपियों को श्योपुर के विशेष न्यायालय ने मंगलवार को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 15 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि पांचों आरोपियों को तीन-तीन हजार रुपए अदा करनी पड़ेगी। विशेष न्यायालय ने यह सजा एक साल पहले वन अमले द्वारा जब्त की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को हमला कर छुड़ा जाने संबंधी मामले में सुनाई है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।
अभियोजन के अनुसार 21 फरवरी 2023 को वन अमले द्वारा ढोढर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई। इसके बाद वनकर्मी जब्त ट्रैक्टर-ट्रॉली को चंबल नहर रोड होते हुए ढेंगदा डिपो ले जा रहे थे। इसी दौरान सेमल्दा के आगे जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत अपने परिजनों के लोगों के साथ अपने वाहन में सवार होकर वहां पहुंचे। साथ ही अन्य आरोपी भी मोटरसाइकिल से वहां आ गए। जिन्होंने वनकर्मियों पर हमला करते हुए वन अपराध में जब्त की गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को छुड़ाकर भाग गए। वन परिक्षेत्र अधिकारी हेमंत भार्गव ने इस मामले की रिपोर्ट ढोढर थाने में दर्ज कराई। ढोढर थाना प्रभारी विकास सिंह तोमर ने शासकीय कार्य में व्यवधान और डकैती की धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान श्योपुर के विशेष न्यायालय में पेश किया। विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने बताया कि विचारण के दौरान न्यायालय ने आरोपी जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत पुत्र कन्हैयालाल, उनके पिता कन्हैयालाल पुत्र नारायण, भाई राजकुमार पुत्र कन्हैयालाल, चाचा हेमराज पुत्र नारायण, पूरन पुत्र नारायण निवासी माधौ का डेरा बगदिया थाना ढोढर को हमला और डकैती की धाराओं में दोषी मानते हुए पांच-पांच साल का सश्रम कारावास और तीन-तीन हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा