नई दिल्ली, 24 सितंबर (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के रिज इलाके में पेड़ काटने की अनुमति के मुद्दे पर 25 सितंबर को सुनवाई करेगा। मंगलवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के समक्ष इस मामले को सुनवाई के लिए मेंशन किया गया। कोर्ट ने इस मामले में ठेकेदार और दिल्ली के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रमुख सचिव के खिलाफ दाखिल अवमानना के मामले मे उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ठेकेदार को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वे हलफनामा दाखिल करें कि उसे पेड़ काटने का आदेश किसने दिया। कटे हुए पेड़ों की लकड़ियां कहां रखी गई हैं और इसके साथ ही प्रत्यारोपित पेड़ों की संख्या भी बताएं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वे हलफनामा दाखिल कर बताएं कि क्या वन विभाग के अधिकारियों सहित उसका कोई भी अधिकारी पेड़ काटने के दौरान मौजूद था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि 14 फरवरी का 422 पेड़ों को काटने का दिया गया आदेश वापस ले लिया है। कोर्ट ने कहा कि यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि ट्री ऑफिसर ने 422 पेड़ों को काटने की कभी कोई अनुमति नहीं दी। दिल्ली सरकार को 422 पेड़ों को काटने की अवैध अनुमति देने का दोष स्वीकार करना चाहिए।
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह