-प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर निर्देशों की प्राप्ति कर भली-भांति अध्ययन कर लें पोलिंग पार्टियां
गुरुग्राम, 24 सितंबर (Udaipur Kiran) । मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन को लेकर मतदान कर्मियों का अंतिम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार को सेक्टर 14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में शुरू हो गया। प्रशिक्षण के पहले दिन पटौदी व बादशाहपुर विधानसभा के पीठासीन पदाधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी पोलिंग पार्टी वन ओर टू को प्रशिक्षण दिया गया।
दो पालियों में आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सोहना के रिटर्निंग अधिकारी होशियार सिंह व पटौदी के रिटर्निंग अधिकारी दिनेश लुहाच द्वारा मतदान कर्मियों को चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने उनके दायित्वों और कर्तव्यों की जानकारी दी गयी। यह प्रशिक्षण 25 सितंबर को भी जारी रहेगा जिसमे गुडग़ांव व सोहना विधानसभा की पोलिंग पार्टियों को चुनावी प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी क्रम में 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान से एक दिन पूर्व 4 अक्तूबर को सभी पोलिंग पार्टियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोहना के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम होशियार सिंह ने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पोलिंग स्टाफ को चुनावी प्रक्रिया के हर पहलू की जानकारी होना आवश्यक है। पोलिंग स्टाफ हर स्थिति से निपटने में सक्षम होना चाहिए। प्रशिक्षण के दौरान सभी पोलिंग पार्टियां हर एक नियम को बारीकी से समझें, पीओ हैंडबुक को गहनता से पढ़ें। प्री-पोल डे से लेकर क्लोजिंग पोल तक की पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की हिदायतानुसार ही संपन्न करवाएं।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में पटौदी के रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम दिनेश लुहाच ने ईवीएम मॉक पोल प्रशिक्षण पर बल देते हुए कहा कि मॉक पोल चुनाव को पारदर्शी बनाने की सबसे अहम कसौटी है। सभी पोलिंग स्टाफ चुनाव आयोग की हिदायत अनुसार मॉक पोल के दौरान 50 वोट डलवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदान के दिन कोई भी पोलिंग स्टाफ एब्सेंट पाया गया तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश मे चुनाव से महत्वपूर्ण कोई कार्य नही है। ऐसे में यह माना जाएगा कि गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारी आदतन काम करने के इच्छुक नही है। जिसके चलते चुनाव के उपरांत निर्धारित नियमानुसार उनपर आवश्यक कारवाई भी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने टेंडर वोट, चैलेंज वोट, टेस्ट वोट, रिफ्यूज वोट, फार्म, पोस्टल वोट, माइक्रो पर्यवेक्षक, पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करने वाले अधिकृत लोगों सहित अन्य चुनावी संबंधी जितने भी पहलू हैं, उन सभी के बारे में जानकारी दी।
(Udaipur Kiran) हरियाणा