सोनभद्र, 23 सितंबर (Udaipur Kiran) । सत्र न्यायालय द्वारा कुल्हाड़ी से मारकर पत्नी की हत्या करने के मामले में पति को दोषी पाये जाने पर आजीवन सश्रम कारावास एवं दस हज़ार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
ज़िला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र शरण राय ने बताया कि ग्राम चेरुई थाना राबर्ट्सगंज ज़िला सोनभद्र निवासी हरिमंगल गोंड़ ने थाना राबर्ट्सगंज में 27 फ़रवरी 2022 को एक लिखित तहरीर के माध्यम से सूचना दिया कि उसके पुत्र राजाराम (45) और उसकी पत्नी मुनिया देवी(43) के बीच अक्सर पारिवारिक विवाद होता रहता था। 27 फ़रवरी 2022 को प्रातः लगभग 6 बजे उसके पुत्र राजाराम और पुत्रवधू मुनिया देवी के बीच विवाद हो रहा था। पुत्रवधु मुनिया देवी बर्तन धो रही थी, तभी हमारा पुत्र राजाराम आया और पीछे से अपनी पत्नी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौक़े पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर राबर्ट्सगंज थाना में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया और मामले की जांच कर अग्रिम कार्यवाही की एवं चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया था।
ज़िला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र शरण राय ने बताया कि सत्र न्यायाधीश रवींद्र विक्रम सिंह ने दोनों पक्षों की बहस व पुलिस द्वारा दिये गए सबूतों के आधार पर आरोपी पति राजाराम को दोषी पाये जाने पर उसे आजीवन सश्रम कारावास एवं दस हज़ार रुपया जुर्माना की सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि जुर्माना की राशि में से आधी राशि वादी मुक़दमा को दी जाये।
(Udaipur Kiran) / पीयूष त्रिपाठी