शिमला, 22 सितंबर (Udaipur Kiran) । राजधानी शिमला में एक महिला को गारंटर बनाकर और उनके फर्जी हस्ताक्षर करके लाखों रुपए का लोन लेने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात ये है कि गारंटर बनाई गई महिला को यह पता ही नहीं है कि उसे गारंटर बनाया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब महिला को कोर्ट से बतौर गारंटर लाखों के लोन का समन आया और उसे कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए। महिला को फ़र्ज़ी गारंटर बनाकर शातिर ने ये लोन एसबीआई शिमला के पंथाघाटी ब्रांच और राजस्थान के जयपुर और बीकानेर शाखाओं से लिया है।
शिकायतकर्ता महिला ने संजीव कुमार नामक आरोपित के ख़िलाफ़ शिमला में फर्जीवाड़े का केस दर्ज करवाया है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शिमला के उपनगर ढली की निवासी है और वर्तमान में सोलन जिला के बद्दी में रह रही है। उन्होंने कहा कि बीते 12 अगस्त 2024 को सिविल जज कोर्ट नंबर-6 शिमला से उनके पत्ते पर एक समन आया। समन देने वाले ने उन्हें बताया कि उसे 20 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे सिविल जज कोर्ट नंबर-छह में पेश होना है।
शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने समन की एक कॉपी अपने वकील को भेजी। किसी कारण से वह खुद 20 अगस्त 2024 को सुबह 10 बजे उपस्थित नहीं हो सकी और उनके वकील ही कोर्ट में पेश हुए। वकील ने उन्हें इस मामले के बारे में विस्तार से बताया कि उसे एसबीआई मॉल रोड बनाम संजीव कुमार पुत्र दौलत राम गांव गल्लू तहसील ठियोग केस (सिविल सूट) में भी पार्टी बनाया गया है।
शिकायतकर्ता महिला का कहना है कि संजीव कुमार नाम के व्यक्ति को उन्होंने कभी देखा ही नहीं है और न ही वह उसे जानती है। ऐसे में फर्जी साइन कर और धोखाधड़ी से उसके दस्तावेज़ देकर उसे गारंटर बनाया गया है। पुलिस ने अब इस मामले में थाना पूर्व में आईपीसी की धाराओं 420, 467, 468 व 471 के तहत केस दर्ज किया है। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी का कहना है कि मामले की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा