चंडीगढ़, 22 सितंबर (Udaipur Kiran) । चालान हाेने की सूरत में चालान नहीं भुगतने पर आपकाे बीमा तथा प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ट्रायल के तौर पर सोमवार से यह नियम पंचकूला में लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। यह कदम ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने और चालान भरने में हो रही देरी को रोकने के लिए उठाया गया है।
पंचकूला में ट्रैफिक नियमों को मजबूत करने के लिए यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसे पूरे हरियाणा में लागू करने की योजना है। नियमों के तहत, यदि कोई व्यक्ति चालान का भुगतान नहीं करता है, तो वाहन बेचने, ट्रांसफर करने या इंश्योरेंस रिन्यू कराने में समस्या हो सकती है। इसी के तहत पंचकूला पुलिस ने सभी इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियों को इस बारे में नोटिस भेज दिया है।
पंचकूला पुलिस कमिश्नर शिबास कविराज और डीसीपी ट्रैफिक वीरेंद्र सांगवान के नेतृत्व में एक विशेष बैठक गत दिवस हुई, जिसमें ट्रैफिक नियमों की स्थिति और चालान भुगतान की समस्याओं पर चर्चा की गई। इसके बाद फैसला लिया गया कि यदि पंचकूला में यह नियम सफल रहता है, तो इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। पंचकूला पुलिस ने इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे उन वाहनों का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट रिन्यू न करें, जिनका चालान लंबित है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, पंचकूला के पेट्रोल पंपों और वाहन एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे इन नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
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(Udaipur Kiran) शर्मा