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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

प्रतीकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 21 सितम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने शनिवार को हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना जसराना क्षेत्र में 03 अप्रैल 2022 को शिवम की हत्या कर दी गई थी। उसके भाई विजेंद्र सिंह ने राकेश, श्रीकिशन, बंटू तथा अंकित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 राजीव सिंह की अदालत में चला।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रिय प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने बंटू पुत्र श्री किशन को दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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