-नगर विकास मंत्री रहते हुए पद के दुरुपयोग का आरोप
प्रयागराज, 21 सितम्बर (Udaipur Kiran) । नगर निगम रामपुर की सफ़ाई मशीन चोरी करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम तथा पूर्व चेयरमैन नगर पालिका रामपुर अजहर अली खान की ज़मानत अर्जी खारिज कर दी है।
आज़म पर नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन चुराने का आरोप है। उस वक्त आज़म नगर विकास मंत्री थे। उन पर पद के दुरुपयोग करने का भी आरोप है।
प्रदेश में सरकार बदलने के बाद रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने इस मामले में आज़म खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म सहित पांच अन्य लोगों के खिलाफ़ कोतवाली रामपुर में एफआईआर दर्ज़ कराई थी। ज़मानत अर्जी पर न्यायमूर्ति समित गोपाल ने सुनवाई की।
आज़म खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने विडियो कांफ्रेंसिंग से बहस की थी। उनका तर्क था कि जो मशीनें खरीदी गईं थीं, सभी का ब्योरा नगर पालिका परिषद रामपुर में मौजूद है। राज्य सरकार की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि मशीन की रिकवरी जौहर विश्वविद्यालय परिसर से हुई थी। नगर पालिका के प्रयोग के लिए आई मशीन को गलत तरीके से यूनिवर्सिटी के लिए उपयोग किया गया और सरकार बदलने पर उसे काटकर ज़मीन में दबा दिया गया। न्यायालय ने इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद 2 सितंबर को फैसला सुरक्षित किया था।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे